CG – NEWS : टाइगर रिजर्व के जंगल में मयूर, खरगोश का शिकार करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार,फंदे और तीर कमान जब्त…..

धमतरी/गरियाबंद,14 फरवरी 2026। वन विभाग द्वारा लगातार एक के बाद एक किए जा रहे कार्रवाई के बाद शिकारियों में हड़कंप है, बीते दिनों जहां भरमार बंदूक से जंगली सुअर का शिकार करने वाले तीन आरोपियों को वन और पुलिस विभाग की टीम ने धर दबोचा था,वहीं अब उदंती,सीतानदी टाईगर रिजर्व के जंगलों में खरगोश का शिकार करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, साथ ही उनके पास से मयूर के अवयव फंदे और तीर कमान भी जब्त किया है,वन विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 05.02.2026 को वन परिक्षेत्र कुल्हाड़ीघाट (बफर) के पेट्रोलिंग श्रमिकों द्वारा परिसर ओढ़ के वन गस्ती के दौरान कक्ष क्रमांक 815 संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से झोपड़ी निर्माण कर शिकार करने के उद्देश्य से 03 व्यक्ति रात्रि में रूके होने की सूचना के आधार पर ग्राम पंडरीपानी एवं गोडलबाय के आरोपी (1) चैनसिंग बल्द संतुराम मुंजिया उम्र 40 वर्ष ग्राम पंडरीपानी (2) पवन वल्द गांडाराय भुजिया उम्र 30 वर्ष ग्राम गोडलबाय (3) टीकम वल्द दशरथ भुजिया उम्र 39 वर्ष ग्राम पंडरीपानी तह./जिला गरियाबंद (छ.ग.) को मौके पर शिकार के लिए उपयोग किये गये फंदों के साथ पकड़ा गया।
तीनों आरोपियों से पुछताछ करने पर उनके द्वारा वन्यप्राणीयों का शिकार करना स्वीकार किया गया। उसके पश्चात परिसर रक्षी ओड़ द्वारा दिनांक 05.02.2026 जारी किया गया, उसके पश्चात उक्त प्रकरण में अन्य आरोपी संदेह होने के अधार पर दिनांक 06.02.2026 से 09.02.2026 तक उक्त प्रकरण अन्य आरोपियों का पतासाजी किया गया। अन्य कोई आरोपी का पता नहीं चला। दिनांक 10.02.2026 को वन परिक्षेत्र अधिकारी कुल्हाड़ीघाट (बफर) उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद के मॉग पर उपवनमंडलाधिकारी गरियाबंद (सामान्य) गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद के द्वारा जारी निक्षेप सर्च वारंट क्रमांक 84, 85, 86, दिनांक 10.02. 2026 के तहत् वन परिक्षेत्र कुल्हाड़ीघाट (बफर) एवं वन अमलों की उपस्थिति में तलाशी पत्रक के अनुसार ग्राम पंडरीपानी एवं गोडलबाय के आरोपी (1) चैनसिंग वल्द संतुराम (2) पवन बल्द गांडाराय भुजिया (3) टीकम बल्द दशरथ भुजिया उम्र 39 वर्ष ग्राम पंडरीपानी तह / जिला गरियाबंद (छ.ग.) के घर एवं बाड़ी में विधिवत तलाशी लिया गया।
तलाशी के दौरान आरोपियों के घर एवं बाड़ी से वन्यप्राणीयों के अवशेष एवं शिकार में उपयोग में लाये जाने वाले सामाग्रीयां मोर पंजा 02 नग, मोर पंख 10 नग, शाही कांटा 02 नग, फंदा जी.आई. तार 02 नग, खरगोश फंदा जी.आई. तार 09 नग, धनुष 03 नग, तीर 11 नग, तीर का नुकिला हिस्सा 03 नग, कुल्हाड़ी डंडा सहित 02 नग, मछली जाल 03 नग, चाकु 01 नग, हसिया 01 नग, माचिस 02 नग, गुलेल 01 नग बरामद हुई है। जिसे उपस्थित सभी वन अमलों के समक्ष जप्ती करते हुए। उनके विरुद्ध विवेचना अधिकारी अमर सिंह ठाकुर, उपवनक्षेत्रपाल प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी कुल्हाड़ीघाट (बफर) द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9,27,30,31,2, (16) 50,51 के तहत् कार्यवाही कर दिनांक 11.02. 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद (छ.ग.) के आदेश अनुसार 14 दिन के रिमांड पर जिला जेल गरियाबंद में दाखिल कराया गया,उक्त कार्यवाही में वन परिक्षेत्र अधिकारी कुल्हाड़ीघाट (बफर) एवं उनके वन अमला उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद व वन परिक्षेत्र घवलपुर (सामान्य) गरियाबंद वनमण्डल के वन अमला का विशेष योगदान रहा।
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